बिहार के बेगूसराय में एकता कपूर के खिलाफ चल रहे मामले में बेगूसराय कोर्ट ने अगस्त में ही जमानती वारंट का आदेश दिया गया था लेकिन कोर्ट क्लर्क की लापरवाही के चलते वारंट जारी नहीं हो सका था। समन पर कोर्ट में हाजिर न होने के कारण कोर्ट ने 22 अगस्त को ही वारंट जारी कर दिया था। न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार के कोर्ट लिपिक की लापरवाही के चलते अब तक वारंट जारी नहीं किया जा सका। कोर्ट क्लर्क के द्वारा आदेश के अनुसार कार्रवाई में विलंब के मामले में पक्षकार शम्भू कुमार के वकील ऋषिकेश पाठक ने बुधवार को फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए क्लर्क को तत्काल वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
अल्ट बालाजी प्लेटफार्म पर आयी वेब सीरीज में भारतीय सैनिकों की पत्नियों की सेक्स लाइफ पर मनगढंत स्टोरी बनाने के मामले में पूर्व सैनिक और बेगूसराय के रहने वाले शम्भू कुमार ने साल 2020 में एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने जांच के बाद 8 फरवरी 2021 को मामले में पहली नजर में दोषी मानते हुए कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी किया था। समन पर कोर्ट में हाजिर न होने के मामले में विकास कुमार की कोर्ट ने 22 अगस्त को जमानतीय वारंट का आदेश दिया था।

केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ऋषिकेश ने बताया कि पूर्व सैनिक सिमरिया निवासी शम्भू कुमार की ओर से कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल कर वेब सीरीज में दिखाई गयी स्टोरी पर आपत्ति जताई गई थी। कोर्ट ने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने कहा कि 524/सी 2020 के तहत मामला दर्ज हुआ था।