गरीब मुस्लिम परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला चाहें तो सरकार की योजना का लाभ लेते हुए स्वरोजगार कर सकती हैं। इस योजना के तहत उन्हें एकमुश्त 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जेएस पांडेय ने बताया कि ऐसी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए यह योजना चलाई जाती है।
उन्होंने बताया कि अब तक जिले की करीब 80 महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेकर रोजगार किया है। इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही अनुमान्य है। इसके लिए तलाकशुदा महिला की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। महिला को तलाकशुदा य परित्यक्ता प्रमाण पत्र, आय, आवास, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि भी देना होता है।

यहां से करें आवेदन
इसका आवेदन निबंधित डाक द्वारा या हाथों हाथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रपत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय या www.bsswb.org वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।
अधिकारी ने बताया कि इसके तहत जो आवेदन आते हैं विभाग पहले उनका वेरिफिकेशन करवाता है और उसके बाद उसको पटना भेज दिया जाता है। पटना से ही इसकी राशि संबंधित तलाकशुदा महिला के खाते में भेज दी जाती है, जिससे वह स्वरोजगार कर सके।