पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के शौचालय नहीं होने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ के समक्ष पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हलफनामा दायर कर सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए बने शौचालय का आंकड़ा दिया गया।
कोर्ट ने आंकड़ों के अवलोकन में पाया कि जिस स्कूल में दो हजार से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं, वहां सिर्फ दो शौचालय हैं। वहींं, गुलजारबाग के बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज में 1075 छात्राओं पर दो शौचालय हैं। इसी प्रकार बालिकाओं के लिए शहर के कई सरकारी स्कूलों में शौचालय की काफी कमी है, जिसके कारण छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती हैं।
कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को इस मामले में सरकार का पक्ष रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस आंकड़े को लेकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शौचालय की कमी को लेकर एक अलग लोकहित याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।