सरकार से पैसे लेकर आवास न बनवाने वाले लाभार्थियों पर कसेगा शिकंजा, 15 दिन में कर लें ये काम

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जिले में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का पैसा लेकर घर निर्माण न कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तैयारी की जा रही है। मेसकौर प्रखंड क्षेत्र में 2021-22 आवास योजना के तहत 4719 लोगों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया था।

इनमें 4412 लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बना लिया लेकिन 302 लाभार्थियों ने योजना का लाभ लेकर भी अभी तक घर का निर्माण नहीं कराया है। अब ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सरकार से इनसे योजना का पैसा वसूल करेगा।

2000 लोगों को पक्के मकान का इंतजार

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में अभी भी लगभग 2000 लोग पक्के मकान के लिए इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकार से फंड मिलने के बाद इन लाभार्थियों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा।

जिले के सुदूर प्रखंड मेंसकौर में कुल दस पंचायत हैं। इसमें सर्वाधिक इस योजना का लाभ अकरी पांडे बीघा और मिर्जापुर पंचायत को मिला है, जबकि सबसे कम लाभार्थी बिसिआईत पंचायत के है।

इस योजना के तहत सरकार तीन किस्तों में 1,30,000 रुपये का भुगतान करती है। इसमे पहले और दूसरे किस्त में 45-45 हजार, जबकि तीसरे किस्त में 40 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।

मकान नहीं बनवाने वाले लाभार्थियों को नोटिस

प्रखंड विकास पदाधिकारी दुनिया लाल यादव ने बताया कि 2021-22 में आवास योजना के तहत क्षेत्र के 4719 लोगों को चयनित किया गया था। इसमें 4714 लोगों को प्रथम किस्त की राशि भुगतान कर दी गई। 5 लोग ऐसे रह गए, जिनका आधार का मिलान नहीं हो रहा था। इसके चलते उन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल सका।

दूसरे किस्त की राशि 4576 लाभार्थियों को भेजी गयी, जिन्होंने आवास योजना के तहत पूर्ण रुप से अपना मकान बना लिया है। इनमें से 4412 लाभार्थियों को तीसरी राशि का भी भुगतान कर दिया गया है।

15 दिन का अल्टीमेटम

प्रखंड क्षेत्र के सभी 10 पंचायत को मिलाकर 302 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक पहली या दूसरी किस्त लेने के बाद भी अपना मकान नहीं बनवाया हैं। वैसे लाभार्थियों को पूर्व में व्हाइट और रेड नोटिस दिया जा चुका है। इसके बावजूद उन्होंने मकान नहीं बनवाया।

 

इन सभी लाभार्थी के खिलाफ नीलाम वाद दायर कर 15 दोनों के भीतर पैसे की वसूली की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि अगर ऐसे लाभार्थी 15 दिनों के अंदर अपने अधूरे मकान को पूरा करा लें तो ठीक है नहीं तो उनसे योजना की दी हुई राशि की वसूली की जाएगी।

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