जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय, रिजनल मैनेजर नालंदा तथा सहारा इंडिया के नवादा सेक्टर मैनेजर के विरुद्ध दो अलग मुकदमों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि नवादा जिले के जवाहर नगर निवासी किशोर कुमार ने नवादा शाखा में 12 लाख चार हजार रुपये जमा किया था। परिपक्वता अवधि पूरा होने के बाद भी उक्त राशि का भुगतान सहारा इंडिया के द्वारा नहीं किया गया। इस पर किशोर कुमार ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर भुगतान कराने का अनुरोध किया।
उसी प्रकार नवीन कुमार ने भी सहारा इंडिया की नवादा शाखा में 12 लाख 4 हजार रूपये जमा किये थे, लेकिन सहारा बैंक के द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर दोनों ने ही उपभोक्ता आयोग की शरण ली। दोनों मामलों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 11 फीसदी सूद के साथ रुपये भुगतान करने का आदेश जारी किया था, लेकिन आयोग के आदेश का अनुपालन सहारा बैंक द्वारा नहीं किया गया। इस पर आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद, सदस्य डा. पूनम शर्मा एवं मिथिलेश कुमार ने संबंधित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।