बिहार के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बुधवार को रॉकी के अलावा राजेश कुमार, टेनी यादव को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। बिहार के गया में हुए इस हत्याकांड में व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
कोर्ट ने चार में से तीन आरोपियों रॉकी यादव, राजेश कुमार और टेनी यादव को धारा 302 के तहत दोषी पाया था जबकि रॉकी के पिता बिंदी यादव को दूसरी धारा के तहत दोषी पाया था। रॉकी के पिता बिंदी को इस मर्डर केस में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारो दोषियों पर अर्थ दंड भी लगाया है। कोर्ट ने रॉकी पर एक लाख रुपये का जबकि अन्य दोषियों पर 30-30 हजार का अर्थ दंड लगाया है।
पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव, बॉडीगार्ड राजेश कुमार और पिता बिंदी यादव को भी दोषी ठहराया था जिसके बाद सभी की नजरें आज मिलने वाली सजा पर थी। अदालत के फैसले के बाद आदित्य सचदेवा की मां चंदा सचेदवा ने कहा था कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। मैं चाहती हूं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन किसी को फांसी की सजा नहीं हो।
मां होने के नाते एक मां के दर्द को मैं बाखूबी समझती हूं। आपको बता दें कि 7 मई 2016 को आदित्य की हत्या उस समय हुई थी जब वह अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया लौट रहा था। आदित्य का जुर्म बस इतना था कि उसने अपनी स्विफ्ट गाड़ी से रॉकी की लैंड रोवर को साइड नहीं दिया था।