राज्य सरकार ने लंबी दूरी की प्राइवेट बसों पर ब्रेक लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य के 133 महत्वपूर्ण मार्गों को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिया है।
हालांकि इस निर्णय को लागू करने से पहले बस मालिकों को 14 जुलाई की शाम तक सुझाव या आपत्ति देने को कहा गया है। परिवहन विभाग के इस फैसले से इन मार्गों पर चल रही निजी बसें बंद हो जाएंगी।
निजी बसों को अधिकतम 40 किमी तक चलाने का ही परमिट दिया जाएगा। इससे पटना से हाजीपुर को छोड़ कर अन्य सभी जिला मुख्यालयों में जाने वाली निजी बसों का परिचालन बंद हो जाएगा।
सिर्फ वहीं बस चलेंगी जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम या उससे अनुबंधित होंगी। अभी निगम के अधीन 466 बसें है। वहीं पीपीपी मोड पर अनुबंध के तहत 270 निजी बसें भी चल रही हैं।
अब राष्ट्रीकृत मार्ग पर निजी बसें चलने के लिए निगम से अनुबंध करना होगा। इसमें कुल किराए का 7% निगम को देना पड़ता है। इस बीच बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सीएम से गुहार लगाने का निर्णय किया है।
वैसे राज्य सरकार ने कुल 133 मार्गों को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया है। ये निम्न मुख्य मार्ग हैं…