रश्मिका मंदाना की तरह आप भी हो रहे हैं AI के गलत इस्तेमाल का शिकार? तो ऐसे करें कंप्लेंट…तुरंत होगी मदद

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस गलत इस्तेमाल का डर लोगों को सता रहा था, उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां AI का इस्तेमाल कर किसी की भी तस्वीर और विडियोज को गलत रूप दिया जा रहा है.

हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंडाना के चेहरे का भी AI द्वारा गलत इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे की ऐसा होने पर उसका समाधान क्या है और ऐसा करने वाले के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

तुरंत लें इस साइट की मदद

सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे मामले हैं, जिसमें AI के गलत इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है. इसमें डीपफेक वीडियो, मॉर्फ वीडियो और बच्चों के अश्लील वीडियो तक शामिल हैं. टेक्निकल एक्सपर्ट पुरुषार्थ मलिक बताते हैं कि यदि कोई शख्स Al के गलत इस्तेमाल का शिकार हो जाता है, तो उसे निराश होने के बजाए, कुछ काम कर लेना चाहिए.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस गलत इस्तेमाल का डर लोगों को सता रहा था, उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां AI का इस्तेमाल कर किसी की भी तस्वीर और विडियोज को गलत रूप दिया जा रहा है.हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंडाना के चेहरे का भी AI द्वारा गलत इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे की ऐसा होने पर उसका समाधान क्या है और ऐसा करने वाले के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे मामले हैं, जिसमें AI के गलत इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है. इसमें डीपफेक वीडियो, मॉर्फ वीडियो और बच्चों के अश्लील वीडियो तक शामिल हैं. टेक्निकल एक्सपर्ट पुरुषार्थ मलिक बताते हैं कि यदि कोई शख्स Al के गलत इस्तेमाल का शिकार हो जाता है, तो उसे निराश होने के बजाए, कुछ काम कर लेना चाहिए.

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

इस तरह के मामलों में IT Act और IPC की विभिन्न धाराओं और डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत केस हो सकता है. साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो, आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत यदि इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वीडियोजपोस्ट की जाती है, तो व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है.

इस धारा के तहत तीन साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है. बड़ी बात यह है कि यह सजा बढ़ाई भी जा सकती है. इसके अलावा शेयर किए वीडियो से जिस शख्स की छवि खराब हुई है, वह मानहानि का केस भी कर सकता है. अगर कोई इस तरह के अपराध का शिकार हो जाए, तो साइबर क्राइम संबंधित थाना से संपर्क कर सकता है.

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