राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश, प्रत्याशी की मौत के बाद नए सिरे से करना होगा नामांकन

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नगर निकाय चुनाव में किसी प्रत्याशी की मौत के कारण स्थगित हुए चुनाव में फिर से सभी प्रत्याशियों को नये सिरे से नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर ये स्पष्ट कर दिया है।

आयोग ने निर्देश दिया है कि जहां पर भी मतदान प्रत्याशियों के मौत के बाद स्थगित (काउंटरमांड) हुआ था, वहां पर नामांकन पत्र नए सिरे से प्राप्त किया जाएगा। इसके साथ ही जिस चुनाव क्षेत्र का मतदान ऐसी परिस्थिति में स्थगति किया गया है। वहां के शेष सभी प्रत्याशियों को इसकी लिखित सूचना देना है। प्रत्याशियों को दी गई सूचना का पावती रसीद को सुरक्षित रखना है।

एक निकाय के मतदाता दूसरे वार्ड से लड़ सकते हैं चुनाव

 

नगर निकाय उप चुनाव में एक नगर निकाय क्षेत्र के मतदाता दूसरे वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों से पूछे गए जवाब में यह स्पष्ट किया है।

आयोग ने कहा है कि भले ही जिस वार्ड का उप चुनाव कराया जा रहा हो, वहां पर उस नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी वार्ड के मतदाता चुनाव लड़ सकते हैं। शर्त यह है कि उनका नाम उस नगर निकाय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। राज्य में हो रहे 31 नगरपालिकाओं के साथ कई वार्डों में उप चुनाव भी कराया जा रहा है।

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