पटना: राज्य के 2569 मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में दबलने का आदेश डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है. सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक-एक हाईस्कूल हो मिडिल स्कूल के पास जमीन की कम उपलब्धता के कारण सरकार ने हाईस्कूल खोलने के प्रावधान में भी बदलाव करते हुए आवश्यक जमीन एक एकड़ से घटाकर पौने एकड़ कर दिया है.
राज्य के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद ही शिक्षकों की नियमित नियुक्त होगी. मामला कोर्ट में होने से नियुक्त प्रभावित होगी। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग ने अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है.
फिलहाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 4200 अतिथि शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया चल रही है. तीन जुलाई तक सभी जिलों में अतिथि शिक्षक रख लिए जाएंगे, इसके लिए विभिन्न विषयों में 4.74 लाख आवेदन मिले हैं। शिक्षा विभाग ने अब तय किया है कि प्लस टू स्कूलों की तरह ही हाईस्कूलों में भी विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि शिक्षक रखा जाएगा.
अतिथि शिक्षक को प्रत्येक दिन एक हजार और प्रति माह अधिकतम 25 हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है. अतिथि शिक्षक के लिए भी एमए, एमएससी के साथ बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. बीएड नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित विषय में उच्चतर योग्यता वालों को रखा जाएगा.
Source: dbn news