मुजफ्फरपुर में किसान सम्मान निधी में फर्जीवाड़ा, अपात्र लाभुकों ने उठा ली 11 करोड़ की राशि; अब होगी कार्रवाई

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मुजफ्फरपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले के अपात्र लाभुकों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 11.50 करोड़ रुपये की राशि गलत तरीके से ले ली है।

ऐसे में गड़बड़ी पाए जाने के बाद इन किसानों से राशि वसूली की कवायद तेज हो गई है। जिला कृषि विभाग ने राज्य मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट दी है। गड़बड़ी सामने आने के बाद अवैध रूप से पैसे उठाने वालों में खलबली मची है।

ऐसे हुआ खुलासा

इसका खुलासा ऑनलाइन आवेदन के बाद भुगतान होने पर पीएमओ की ओर से आधार कार्ड लिंक से जब इनकम टैक्सधारी किसान की पहचान होने लगी तो मामला पकड़ में आया। इसके बाद राशि लौटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि विभाग सख्त है। जिस भी किसान की पहचान हुई है, यदि वे राशि वापस नहीं करते तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी

राजन बालन ने बताया कि जिले में आठ हजार पांच सौ 14 किसानों ने नियम के विपरीत जाकर राशि गलत तरीके से ली है। उसकी पहचान कर प्रखंडवार नाम के साथ सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ ही उस सूची को राज्य मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से जो निर्देश आएगा, उसका पालन होगा।

उन्होंने कहा कि सच को छुपाकर सभी ने आवेदन किया। अब जांच में यह मामला सामने आया है। सबसे ज्यादा कुढ़नी से 1140, मोतीपुर में 792 तथा मीनापुर से 778 तथा मुरौल से 130 किसानों ने राशि ले ली है।

2018 से चल रही यह योजना

मालूम हो कि छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई। इसमें सौ फीसद धनराशि केंद्र सरकार दे रही है। यह योजना एक दिसंबर 2018 से प्रभावी है। इसके तहत देशभर के किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

उन्हें हर चार माह पर दो हजार रुपये भेजी जाती है। जिस किसान को इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए वैसे किसानों ने ऑनलाइन आवेदन कर राशि उठा लिया है।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

अगर कोई जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी या रिटायर हो चुका हो तो लाभ नहीं मिलेगा। मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक और मंत्री को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता।

इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है।

यह नहीं ले सकता इस योजना का लाभ

छोटे और सीमांत किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम जमीन है। उस परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलेगा।

जिला कृषि परामर्शी सुनील शुक्ला ने बताया कि जो किसान इस योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें दो हजार रुपये हर चार माह पर उसके खाते में सीधे जाएगा। एक किस्त दिसंबर, दूसरी अप्रैल और तीसरी अगस्त में मिलेगी। इसके लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना है।

 

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