महेंद्र सिंह धोनी पर बिहार के बेगूसराय में दर्ज हुआ मुकदमा, जानें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान पर क्या आरोप

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चेक बाउंस के एक मामले में डीएस इंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला ने बेगूसराय में न्यू ग्लोबल उपज बर्द्धक इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कंपनी के सात लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। धोनी के अलावा कंपनी के  मार्केट स्टेट हेड अजय कुमार, सीईओ राजेश शर्मा, डायरेक्टर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे, एडी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर बंदना आनंद पर सीजेएम की अदालत में केस दर्ज कराया है।

नीरज निराला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में उन्होंने 36 लाख 86 हजार रुपए देकर फर्टिलाइजर का मार्केटिंग करने वाली उक्त कंपनी का सीएनएफ लिया था। प्रॉडक्ट की मार्केटिंग उत्साहवर्द्धक नहीं होने के कारण उन्होंने कंपनी के द्वारा भेजा गया फर्टिलाइजर वापस कर दिया, जिसके एवज में कंपनी ने तीस लाख रुपए का चेक जारी किया। इस चेक को  बैंक में क्लीयरेंस के लिए दिया गया जो चेक बाउंस हो गया।

चेक बाउंस होने के बादनिराला के द्वारा लीगल नोटिस भी भेजा गया परंतु कंपनी के द्वारा उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद निराला ने कंपनी का विज्ञापन करने वाले महेंद्र सिंह धोनी समेत सभी को आरोपित बनाते हुए सीजेएम रूम्पा कुमारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर कर दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 406 एवं 420 तथा 138 एनआई एक्ट के इस मुकदमे को जांच व निस्तारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय मिश्र के यहां ट्रांसफर कर दिया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस प्रॉडक्ट का  विज्ञापन किया था। इस वजह से नीरज कुमार निराला ने धोनी पर भी मुकदमा दर्ज करवाया है। नीरज कुमार निराला के वकील ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की गई है।

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