अभी-अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब कंपनियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब शराब कंपनियों को 31 जुलाई यानि की आज ही अपने स्टॉक को खाली करना पड़ेगा। कोर्ट ने समय सीमा भढाने से इंकार कर दिया है।
गौरतलब है कि बिहार के गोदामों में रखी 200 करोड़ की शराब के स्टॉक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दे दिया था। बिहार सरकार ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि 31 गोदामों में करीब 2 करोड़ 80 लाख बोतलें रखी हैं, जिनमें से सिर्फ 10 लाख बोतलें ही निकाली गई। इस शराब के स्टॉक की सुरक्षा के लिए सरकार का हर महीने एक करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। राज्य में शराब रखी होने की वजह से कानून-व्यवस्था के खराब होने की आशंका है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा था कि जब शराब सरकार की सुरक्षा में है तो फिर ये बाहर कैसे बिकेगी। कोर्ट ने कंपनियों से कहा था कि इसके बाद और वक्त नहीं मिलेगा। वहीं कंपनियों का कहना था कि कंपनियों ने शराब को दूसरे राज्यों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।