बिहार सरकार ने 2003 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रत्नमणि संजीव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बारे में बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। उन पर कर्तव्य निर्वहन के प्रति लापरवाही, आदेशों का उल्लंघन, वित्तीय अनियमितता के साथ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है।
बिहार सरकार ने रत्नमणि संजीव पर सीनियर पुलिस अधिकारियों की गरिमा के खिलाफ काम करने जैसे विभागीय आरोप भी लगाए गए है। गृह विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इन आरोपों को लेकर अनुशासनिक प्राधिकार ने रत्नमणि संजीव के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का भी निर्णय लिया है। इन आरोपों के बाद राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही कहा गया है कि निलंबन कि अवधि में संजीव रत्नमणि का कार्यालय पटना मुख्यालय में होगा।
निलंबन की अवधि में संजीव को अखिल भारतीय सेवाएं नियामवली 1969 के नियम 4 के तहत मात्र जीवन निर्वाहन भत्ता देय होगा। गौरतलब है कि रत्नमणि संजीव को पिछले साल दिसंबर में डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिली थी। वे अभी सह उप समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं के पद पर पदस्थापित थे।