पटना हाइकोर्ट में बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोढ़ा के ऊपर दर्ज प्राथमिकी को रद करने वाली याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी।
पटना हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अमित लोढ़ा को आंशिक रूप से राहत देते हुए विशेष निगरानी इकाई को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि जब तक जांच एजेंसी हलफनामा नहीं देती है, तब तक आईपीएस अमित लोढ़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी।
एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आईपीएस अमित लोढ़ा को यह अनुमति दी थी कि वह एसबीआइ की एक शाखा में संधारित अपनी सैलरी चालू खाते का इस्तेमाल मासिक खर्चे के लिए कर सकते हैं।
उससे पैसे की निकासी कर सकते हैं। अमित लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण निरोध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
आरोप है कि अमित लोढ़ा ने वेबसीरीज और फिल्म कंपनियों के माध्यम से अपनी काली कमाई को सफेद किया है।
उन पर आरोप है कि फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर लाखों रुपये अपनी पत्नी समेत अन्य लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराए, ताकि इस रकम को वेब सीरीज बनाने की एवज में मिला पैसा दिखाया जा सके। इस याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी।