अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट से इस फैसले को सुनने के बाद पूरे देश के लागों खुशी की लहर दौड़ गई है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) कुलभूषण जाधव (46) केस में 15 मई को सुनवाई हुई थी। भारत और पाकिस्तान ने अपनी दलीलें पेश की थीं। भारत ने कहा था कि पाक ने जाधव तक डिप्लोमैटिक पहुंच न देकर वियना संधि का वॉयलेशन किया है।
वहीं, पाक ने इसे नेशनल सिक्युरिटी का मुद्दा बताते हुए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए थे। बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इंडियन नेवी के पूर्व अफसर जाधव को जासूसी के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी।
इसी के खिलाफ भारत ने अपील की। 18 साल बाद दोनों देश इंटरनेशनल कोर्ट में आमने-सामने हैं।
सबसे पहले 11 जजों की बेंच को लीड कर रहे जस्टिस अब्राहम ने भारत और पाक की उनकी अर्जियां पढ़कर सुनाई थीं। दोनों पक्षों को दलीलें रखने के लिए 90-90 मिनट का वक्त दिया गया था।