सुप्रीम कोर्ट ने जेईई के आधार पर आईआईटी समेत बाकी सभी संस्थानाें में होने वाले दाखिलाें पर रोक लगा दी है।
जेईई में सभी छात्रों को 18 ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी के दाखिलों पर रोक लगाई है। एनआईआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई के 97 संस्थानों में 36 हजार 268 सीटों अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में भी जेईई से ही दाखिले होते हैं।
उन पर भी रोक लग गई है। अब तक दो राउंड की काउंसिलिंग में इन संस्थानों में 33 हजार से ज्यादा छात्र एडमिशन ले चुके हैं। सिर्फ 3235 सीटें ही खाली हैं। कोर्ट ने कहा कि दाखिला ले चुके 33 हजार छात्रों का भविष्य अधर में है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को हाेगी।