Patna: बिहार में अनलॉक का छठा चरण आज से लागू हो गया है. राज्य सरकार ने बीते दिन आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद दोपहर में ही अनलॉक 6 की घोषणा कर दी थी जिसके कुछ देर बाद ही इस से जुडी गाइडलाइन्स को IPRD बिहार ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया . इसके मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते ही ढील देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और इस फेज में कई सारी अन्य छूटें दे दी गयी है. इसके तहत आज 26 अगस्त से लेकर अगले महीने 25 सितम्बर 2021 तक राज्य भर में अनलॉक 6 लागु रहेगा. छठे चरण के नियम आज से एक महीने तक लागू रहेंगे. इसके तहत इस बार सबसे बड़ी छुट धार्मिक स्थलों को मिल है. तो चलिए आपको बताते हैं कि अनलॉक 6 के तहत बिहार में अब क्या क्या नियम लागु रहेंगे.
अनलॉक 6 में सबसे बड़ी राहत धार्मिक स्थलों को दी गयी है. करीब पांच महीनो के बाद अब मंदिर , मस्जिद , गुरुद्वारे , चर्च समेत अन्य सभी धार्मिक स्थल आज से पहले की तरह खुलेंगे. लोग पूजा पाठ करने मंदिर जा सकेंगे. साथ ही अब सभी तरह की दुकाने और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से हर दिन खुल सकेंगे. इसके लिए कोई समय या दिन की सीमा नहीं बाँधी गयी है. सब कुछ पहले की तरह ही सातों दिन खोले जा सकेंगे. हालाँकि दुकान या प्रतिष्ठान के कर्मियों को सुरक्षा के मानको जैसे मास्क सैनिटाइजर , सोशल डिसटेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी. इस चरण में शिक्षण संस्थानों को लेकर भी राहत दी गयी है. अब सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज ,तकनीकी शिक्षण संस्थान और पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ–साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे. साथ ही सभी तरह के सरकारी छात्रावास भी पहले की तरह संचालित किये जायेंगे. साथ ही साथ राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद , बोर्डों और दुसरे समतुल्य संस्थानो के साथ ही बिहार के सभी यूनिवर्सिटी , कॉलेज और स्कूलों में सभी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा. कोचिंग संस्थानों में पहले की तरह ही पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी गयी है.
बड़ी राहत सार्वजानिक स्थलों पर आयोजन करवाने को लेकर भी दी गयी है. जिला प्रशासन से पहले ही अनुमति लेकर और कोविड सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किए जा सकेंगे. हालाँकि शादी विवाह में dj और बरात निकालने की इजाजत नहीं दी गयी है. शादी समारोह की सुचना स्थानीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगो. जिला प्रशासन के द्वारा इन समारोहों में आने वाले ब्यक्तियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा. राजगीर कुंड को भी आमलोगों के लिए कल से खोल दिया जाएगा. हालाँकि यहाँ 72 घंटो का rtpcr नेगटिव टेस्ट दिखाना जरुरी होगा. सभी पार्क और उद्यानों को भी सामान्य रूप से खोलने का आदेश दे दिया गया है. पार्क प्रबंधन को लोगों द्वारा मास्क और सोशल दुरी को मेंटेन करवाना होगा.
वहीँ सभी सिनेमा हाल और रेस्टुरेंट व् खाने पीने की दुकानो को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जायेंगे. सभी शौपिंग माल्स पहले की तरह हर दिन खुल सकेंगे. क्लब , जिम और स्विमिंग पूल 50 फीसदी क्षमता के साथ हर रोज खुलेंगे. इसके अलावे संभावित तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वैरिएंट आदि के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि देश के जिन भी राज्यों में कोरोना के अधिक केस मिल रहे हैं वहां से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए स्वस्थ्य विभाग विशेष तैयारी करेगा. साथ ही ऐसे यात्रिओं के राज्य में प्रवेश करने वाले जगहों जैसे रेलवे स्टेशन , हवाई अड्डे या राज्य की सीमाओं पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जायेगी. जिनके पास 72 घंटों का rtpcr जाँच रिपोर्ट है , उनकी जांच नहीं की जायेगी. इसके अलावे बाकी के सभी नियम पहले की तरह ही यथावत लागू रहने वाले हैं.