
GST बिल पास, BJP ने दी नीतीश को बधाई

विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की बजाय विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए होगी। विधेयक के जरिए सरकार 2007 में भंग किए गए विश्वविद्यालय सेवा आयोग को फिर से जीवित कर रही है।
आयोग सात सदस्यीय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष तथा छह सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष पूर्व कुलपति या मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। छह सदस्यों में से तीन प्रोफेसर व तीन प्रशासनिक अधिकारी होंगे। अधिकारी संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के संवर्ग के होंगे। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।