गरीबनाथ मंदिर पर प्रदर्शन में VHP नेता समेत 7 पर केस, पुजारी को धमकाने का आरोप

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गरीबनाथ मंदिर पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे विहिप, बजरंग दल व अन्य संगठनों के सात लोगों के खिलाफ नामजद और 60 अज्ञात पर सोमवार को नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें मंदिर की शांति भंग, पुजारियों, शुल्क वसूलने वालों और भक्तों से दुर्व्यवहार, धक्का-मुक्की व निर्माण रोकने का आरोप है।

मंदिर न्यास समिति के सचिव एनके सिन्हा के आवेदन पर दर्ज एफआईआर में विहिप व बजरंग दल के जिलाध्यक्ष कृष्ण मोहन भरतीया, विपुल ओझा, अभिषेक पाठक, शिबू पाठक, बबलू कुमार, गणेश चाचान, चंद्र किशोर पराशर को नामजद आरोपित किया गया है। इससे पूर्व मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह के साथ उनके कार्यालय में बैठक हुई। इसमें प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भरतीया को भी बुलाया गया था।

एफआईआर में कहा गया है कि 20 अप्रैल को एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश की मौजूदगी में मंदिर की बैठक के दौरान आरोपित जुलूस लेकर पहुंचे और कोषाध्यक्ष से उलझ गए। धमकी देकर बैंक शाखा का निर्माण रोका। भक्तों को पूजा की रसीद कटाने से मना किया। शौचालय का बोर्ड तोड़ दिया। प्रधान पुजारी विनय पाठक द्वारा सचिव के अवकाश पर होने का बताने पर धमकी दी। उधर, भरतीया ने कहा कि वे पूजा शुल्क दोगुना करने व गर्भगृह के ऊपरी फ्लोर पर शौचालय बनाने का विरोध कर रहे हैं। आपात द्वार को बंद कर बैंक शाखा खोलना सुरक्षा से खिलवाड़ है। हमने लोकतांत्रिक ढंग से विरोध किया।

 

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