अवैध तरीके से नदियों का पानी रोकने पर 2 साल की सजा और जुमाना, इसे 100 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। नदियों के किनारों पर अवैध कब्जा करने पर एक साल की सजा और 50 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
गंगा या इसकी सहायक नदियों को पॉल्यूटेड करने पर मैक्सिमम एक साल की सजा, 50 हजार जुर्माना या दोनों। पंप के जरिए नदियों के पानी निकालने पर मैक्सिमम दो साल की सजा, 2 हजार जुर्माना या दोनों।