फर्जी बीएड कॉलेज को कैसे मिली मान्यता? हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई करने का आदेश

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पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी चंपारण स्थित ढाका के तेलहारा खुर्द गांव में चल रहे फर्जी बीएड कॉलेज के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मिडिल स्कूल के भवन में बीएड कॉलेज को दी गयी संबद्धता पर बीआर आंबेडकर बिहार विवि को तत्काल निर्णय लेने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 2 फरवरी  को होगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने विद्या देवी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनसीटीई को भी मान्यता के बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं, पूर्वी चंपारण के एसपी को कहा कि एक माह के भीतर दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान पूरी कर अभियुक्तों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकार को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने बीआर आंबेडकर बिहार विवि को बताने को कहा था कि इस बीएड कालेज को किसने और कैसे मान्यता दे दी।

आवेदक की ओर से लगाये गए आरोप पर कोर्ट ने इसकी जांच करने का जिम्मा अधिवक्ता इति सुमन को सौंपा। अधिवक्ता ने स्थल निरीक्षण कर कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने  रिपोर्ट में लिखा कि उस गांव में कोई इंजीनियर उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्र्रेंनग कॉलेज का भवन नहीं है। इस गांव में सिर्फ एक मिडिल स्कूल है।

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