पटना: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे नाथनगर हिंसा के आरोपी अर्जित शास्वत को जमानत मिल गई है. ADJ-4 की अदालत में बीजेपी नेता अर्जित चौबे को जमानत मिली है. विदित हो कि भागलपुर के नाथनगर हिंसा मामले में आरोपी अर्जित शाश्वत ने भागलपुर कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पटना में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.
देर रात में आत्मसमर्पण करने के बाद पटना पुलिस ने 1 अप्रैल की सुबह पटना से भागालपुर ले गई. अर्जित को पटना से भागलपुर ले जाते समय रास्ते में उनके समर्थक जहग-जगह प्रदर्शन किया. अर्जित को पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) की अदालत में हाजिर किया गया. अदालत ने अर्जित को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
जिसके बाद भागलपुर कोर्ट में अर्जित शाश्वत चौबे की तरफ से दायर किया गया नियमित जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया था. जमानत याचिका पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत में इसपर सुनवाई हुई थी.
विदित हो कि 17 मार्च को बिना अनुमति भारतीय नववर्ष का जुलूस निकालने समेत अन्य आरोप अर्जित पर लगाए गए हैं. इस मामले में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट अर्जित शाश्वत चौबे, अभय कुमार घोष, प्रमोद वर्मा पम्मी, देव कुमार पांडेय, सुरेंद्र पाठक, अनुप लाल साह, संजय भट्ट, प्रणव साह उर्फ प्रणव दास के खिलाफ निर्गत किया था.