अब एक बार जाति व स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाएं जीवनभर उसकी वैधता रहेगी। आय प्रमाण पत्र की वैधता भी एक वित्तीय वर्ष की होगी। इसके बाद नया बनाना होगा। इसकी अधिसूचना संयुक्त सचिव सरयुग प्रसाद ने सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट में प्रकाशित करा दी है।
जो नौ मार्च 2011 से ही प्रभावी है। बावजूद इसके जिले के सभी प्रखंड व अनुमंडल कार्यालयों के आरटीपीएस काउंटरों पर प्रमाण पत्र बनाने के लिए छात्र-छात्रओं की भीड़ लगी रहती है। ऐसा जानकारी के अभाव की वजह से हो रहा है। इससे विद्यार्थियों का समय तो बर्बाद हो ही रहा है उन्हें आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है।
जाति प्रमाण पत्र उस स्थिति में अतिआवश्यक है जब कभी अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो क्योंकि जाति प्रमाण पात्र आपकी एक तरह से eligibility दिखाता है अगर आप जातिगत आरक्षण के योग्य है विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए।