बिहार में नई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: इस सत्र से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेंगे 1-4 लाख रुपये

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बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के जिन परिवारों की आमदनी 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हैं और उनके मेधावी बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कानून आदि पाठ्यक्रमों में पढ़ाई पूरी कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, उन्हें सरकार 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएगी।

नीतीश सरकार ने पोस्ट मैट्रिक (प्रवेशिकोत्तर) की नई छात्रवृत्ति योजना लागू की है, जो इसी सत्र से प्रभावी होगी। मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की तुलना में सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

बिहार के इन संस्‍थानों में मिलेगा योजना का लाभ

 

नई योजना में किए गए प्राविधान के मुताबिक, बिहार के अंदर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पटना), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पटना), राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (पटना), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स, पटना), केंद्रीय कृषि संस्थान और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (पटना)

भारतीय प्रबंधन संस्थान (बोधगया), चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, एलएनएम आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन संस्थान समेत अन्य संस्थानों में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, जबकि राज्य के बाहर केंद्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना से लाभ ले सकेंगे।

 

पाठ्यक्रम और वार्षिक छात्रवृत्ति

प्रबंधन शिक्षा -75 हजार रुपये

 

* चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान व अन्य-4 लाख रुपये

 

* आईआईटी-2 लाख रुपये

 

* एनआईटी-1.25 लाख रुपये

 

* मेडिकल, एग्रीकल्चर व फैशन टेक्नोलाजी-1.25 लाख रुपये

 

* कानून पाठ्यक्रम-1.25 लाख रुपये

 

अन्य पाठ्यक्रम और वार्षिक छात्रवृत्ति

 

* आईए,आईएससी, आई.काम व अन्य समकक्ष कोर्स-2,000 रुपये

बीए, बीएससी, बी.काम एवं अन्य समकक्ष कोर्स-5,000 रुपये

 

* एमए, एमएससी, एमकाम एवं अन्य समकक्ष कोर्स : 5,000 रुपये

 

* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)-5,000 रुपये

 

* त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स (पालिटेक्निक व समकक्ष)-10,000 रुपये

 

* व्यावसायिक एवं अन्य तकनीकी कोर्स-15,000 रुपये

 

पात्रता की शर्तें

लाभुक को बिहार का स्थायी निवासी होना

 

* पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग का होना

 

* माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं

 

* आय प्रमाण पत्र, आवासीय व जाति प्रमाण पत्र आवश्यक

प्रदेश में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 लागू कर दी गई है, जो चालू शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगा। पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्र-छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार के स्तर से सभी जिलाधिकारी व जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। सामान्य कोर्स के अतिरिक्त मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कानून समेत अन्य तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। – 

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