पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नगर निकायों में चल रही सफाईकर्मी समेत अन्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। साथ ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से कहा है कि कर्मियों की मांग पर विचार कर निर्णय लें। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को आंदोलन में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। HC के आदेश के बाद पटना नगर निगम समेत राज्य के अन्य निकायों में सफाईकर्मी अब काम पर लौटेंगे।
दरअसल, वरीय अधिवक्ता विंध्याचल सिंह ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध किया कि पटना नगर निगम के सफाईकर्मी कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में गंदगी का अंबार लग गया है। कोर्ट के बिना हस्तक्षेप के हड़ताल खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने महाधिवक्ता के साथ ही वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा को बुलाकर बात की और कहा कि वे संबंधित कर्मचारियों के संघ के नेताओं से बात करें ताकि हड़ताल खत्म हो सके।
HC ने कहा- कर्मचारियों की मांगें जायज
सुनवाई के दौरान विभिन्न कर्मचारी संघों की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द वर्मा ने कोर्ट को बताया कि अगर हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी करता है तो सभी कर्मी तुरंत अपनी हड़ताल को वापस ले लेंगे। इस पर कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि तुरंत संबंधित कर्मचारी संघों की एक बैठक बुलाकर उनकी मांगों पर सहानभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लें। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों की कुछ मांगें जायज लगती हैं। अदालत ने उम्मीद जाहिर की कि इन लोगों की समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा।
वर्मा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है या की जाने वाली है, उसे वापस लेने का निर्देश दिया जाए। इस पर कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई को तुरंत वापस लेने निर्देश दिया। हाईकोर्ट को महाधिवक्ता ललित किशोर ने आश्वस्त किया कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। राज्य सरकार इन लोगों की जायज मांगों पर विचार करेगी।