बिहार में दफ्तरों के लिए जारी गाइडलाइन में हुआ संसोधन, जानें पाबंदियों में क्या हुआ नया बदलाव

Entertainment जानकारी

बिहार में कोरोना संक्रमण के गहराते संकट को देखते हुए सरकार ने अब पाबंदिया बढ़ा दी है. राज्यभर में गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. वहीं दफ्तरों के लिए भी नियम बनाए गये हैं. मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें पटना समेत सभी जिलों से आयी रिपोर्ट पर मंथन किया गया. बुधवार को एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई और सख्ती बढ़ाने पर फैसला हुआ. सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन्स में गुरुवार को संशोधन किया गया है.

बिहार सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है जिसमें प्रदेश में 6 जनवरी से लागू किये गये गाइडलाइन्स में संसोधन किया गया है. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. ये आदेश 4 जनवरी को जारी किया गया था जिसे 6 जनवरी से लागू होना था. सरकार ने इस गाइडलाइन में कुछ सेवाओं को इस आदेश में छूट दिया था. गुरुवार को इसी सूची में एक और सेवा को जोड़ा गया है.

बिहार सरकार ने 4 नवंबर को आदेश जारी किया तो कुछ सेवाओं से जुड़े दफ्तर को पाबंदी से दूर रखा. इनमें अब निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधयों से जुड़े कार्यालय को भी शामिल किया गया है. यानी अब जिन विभागों पर सख्ती लागू नहीं रहेगी उनमें जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड को शामिल किया गया है. इसके साथ ही कई अन्य सेवा भी इस सूची में हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *