बिहार में दो करोड़ रुपए जुर्माना देकर छूटीं 219 गाड़‍ियां, 8488 वाहनों की होगी आनलाइन नीलामी

जानकारी

बिहार में शराब के साथ पकड़ी गई गाड़‍ि़‍यों को डीएम के स्तर से जुर्माना लेकर छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शराबबंदी कानून के नए प्रविधान के तहत एक अप्रैल से 21 मई तक राज्य भर में जब्त 219 वाहनों को 1.96 करोड़ रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया है। इसके अलावा न्यूनतम एक लाख रुपये जुर्माना लेकर बेतिया में शराब के साथ जब्त एक मकान को भी विमुक्त किया गया है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को बताया कि जिन गाडिय़ों को जुर्माना भरकर नहीं छुड़ाया जा सका, उनकी ई-नीलामी की प्रक्रिया सभी जिलों में अपनाई जा रही है। अभी तक ई-नीलामी के लिए 8,488 गाडिय़ों का निबंधन हो चुका है। इनमें से 335 वाहनों की नीलामी कर दी गई है। इस माह 15 से 21 तारीख तक 119 वाहन को नीलाम कर 81.69 लाख रुपये राजस्व प्राप्त किया गया है।

मई में 388 ट्रायल पूरे, 377 को सजा

मद्य निषेध से जुड़े कांडों के ट्रायल में भी तेजी आई है। उत्पाद आयुक्त ने बताया कि सिर्फ मई माह में 21 तारीख तक 388 ट्रायल पूरे हुए हैं, जिसमें 377 व्यक्तियों को सजा दी गई है। इसमें सात लोगों को पांच वर्ष, तीन लोगों को छह वर्ष, दो को सात वर्ष और दो को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। मई में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 1,230 लोगों की सूचना पर विभाग ने शराब तस्करी से जुड़े 193 लोगों को गिरफ्तार किया है।

11 नए निबंधन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव 

आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि राज्य में जल्द ही 11 नए निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। इसका प्रस्ताव प्रशासकीय पदवर्ग समिति को सहमति के लिए भेजा है। इसमें पटना जिले में सर्वाधिक तीन, जबकि पश्चिम चंपारण जिला में दो कार्यालय खोले जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार, पटना के संपतचक, बिहटा एवं फतुहा, पश्चिम चंपारण के चनपटिया एवं लौरिया, बक्सर के डुमरांव, बांका के अमरपुर, समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी, कटिहार के मनिहारी, वैशाली के पातेपुर और पूर्णिया के बनमनखी में नया निबंधन कार्यालय खोला जाना है।

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