प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश के लिए सरकार कानून बनाएगी। इसके पूर्व कुछ राज्यों की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कराया जाएगा।
फिलहाल शिक्षा विभाग के अधिकारी तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली में पहले से लागू कानून का अध्ययन करेंगे। इसके लिए टीमें बना दी गई हैं। अध्ययन रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार फीस रेगुलेशन एक्ट गठित करेगी।
फीस रेगुलेशन एक्ट बनने के बाद प्राइवेट स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों से कितनी फीस ली जाए तथा साल में इसमें कितनी वृद्धि हो यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। परन्तु, कानून को प्रभावी करने के पूर्व सरकार दूसरे राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन करेगी।