पटना: झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को 6 सप्ताह की औपबंधिक जमानत दे दी है। लालू गुरुवार को ही परोल पर अपने बड़े बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पटना गए हैं।
लालू की ओर से इलाज कराने के लिए औपबंधिक जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। इधर, हाईकोर्ट ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के दो वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को भी बड़ी राहत दी।
बेतुका बयान देने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इधर, चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत पर सुनवाई जारी है।
मुंबई में कराना चाहते हैं इलाज
लालू ने मुंबई में जांच कराने के लिए तीन महीने की प्रोविजनल बेल मांगी थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद एम्स से रिपोर्ट मांगी थी। लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि उनकी तबियत ठीक नहीं हो रही है। वह मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में जांच कराना चाहते हैं। इसलिए प्रोविजनल बेल की मांग की थी।