भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले बिहार के 119 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, PCPNDT Act के तहत हुई कार्रवाई

जानकारी

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 119 अल्ट्रा साउंड सेंटर को मंगलवार को सील कर दिया। इन अल्ट्रा साउंड सेंटर पर आरोप है कि गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 का उल्लंघन कर और सरकार के आदेश की अनदेखी कर ये भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहे थे।

पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है?

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू एक कानून है।

इस कानून के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

इन जिलों में कार्रवाई

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच के आदेश दिए गए हैं।

इसी कड़ी में मंगलवार को विभिन्न जिलों में कराई गई जांच में 119 ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर की पहचान हुई जो गुपचुप तरीके से लिंग परीक्षण कर रहे थे। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव के अनुसार आज की कार्रवाई में अररिया में 28, मुजफ्फरपुर में 43, बक्सर में 18, औरंगाबाद में 11, सारण में 15 जबकि नवादा में चार अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद कराया गया है।

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