भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को पाक्सो क विशेष न्यायाधीश लवकुश की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त बंटी यादव और नन्कू उर्फ नंदलाल को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाते हुए उनपर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी किया है। साथ ही पीडि़ता को तीन लाख रुपये मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि डालसा द्वारा देय होगा।
इस मामले में अभियोजन की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि अभियुक्तों को 25 नवंबर को दोषी पाया गया था। कहलगांव थानाक्षेत्र में आठ अक्टूबर 2019 को घटना हुई थी। पीडि़ता ने पुलिस को बताया था कि वह रेलवे फाटक होते हुए किसाननगर में रहने वाले चंदन के घर जा रही थी। वह एक स्कूल के पास पहुंची तो अभियुक्त बंटी यादव और नन्कू उर्फ नंदलाल ने उसे आगे से घेर लिया। बुरी नियत से उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। मारपीट करते हुए नाबालिग को खींचकर वे बगीचे में ले गए और वहां उसके साथ दो-दो बार दुष्कर्म किया। पीडि़ता का कहना था कि दुष्कर्म करने के बाद अभियुक्तों ने धमकी देते हुए कहा कि यदि किसी को कुछ बताया तो काटकर फेंक देंगे। उसके बाद पीडि़ता ने दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जानलेवा हमले में दो लोग दोषी करार, नौ दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय मनोज कुमार त्रिवेदी की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमला के एक मामले में दो आरोपितों को दोषी ठहराया है। दोषी मोहम्मद साजन और जुबराती को नौ दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में सरकार की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे एपीपी रियाज खान ने बताया कि हबीबपुर थानाक्षेत्र की घटना है। मोहम्मद सगीर के बयान पर हबीबपुर थाना में 12 फरवरी 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह देर शाम 7:30 बजे अपने घर के दरवाजा पर बैठे थे। तभी गाली-गलौज करते हुए जुबराती वहां पहुंचे। इसका विरोध करने पर सबक सिखाने की बात करते हुए घर चले गए। कुछ देर बाद जुबराती और साजन उनके घर पहुंचे और हत्या की नीयत से जुबराती ने उसके सीने में चाकू से प्रहार कर जख्मी कर दिया। एपीपी ने बताया कि सजा के बिंदु पर नौ दिसंबर को बहस की तिथि मुकर्रर की गई है।