पटना: बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से. जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी एससी/एसटी विशेष अदालत नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम के खिलाफ फैसला आ गया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर बनी विशेष कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा अपना अहम फैसला सुनानाया है. आसाराम को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है.
सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए
आसाराम के समर्थकों को शहर में घुसने से रोका जा रहा है. चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है. हर अनहोनी से निपटने की तैयारी हो चुकी है, कल पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया. आसाराम पर फैसले के पहले एहतियात के तौर पर जोधपुर शहर के आसपास आसाराम के सभी आश्रमों को खाली करवा दिया गया है. कानून व्यस्वस्था बिगाड़नेवालों के लिए अस्थायी जेलें बनाई गई हैं. जोधपुर पुलिस के डीसीपी अमनदीप कपूर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेंगे.
गृह मंत्रालय ने जारी किया परामर्श
गृह मंत्रालय का यह परामर्श डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के जुर्म में सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के मद्देनजर भेजा गया है. आसाराम मामले में अंतिम दलीलें सात अप्रैल को पूरी हुई थीं और 25 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रखा गया था. आसाराम को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें एक सितंबर 2013 को जोधपुर लाया गया था. वह दो सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में हैं.
आसाराम पर क्या आरोप और पूरा मामला
आसाराम पर यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप है. पीड़ित लड़की एमपी के छिंदवाड़ा में आसाराम के स्कूल में पढ़ती थी. लड़की की तबीयत खराब होने पर वॉर्डन ने आसाराम से मिलने को कहा था. पीड़ित लड़की का परिवार इलाज के लिए उसे जोधपुर के मड़ाई आश्रम ले गया था. जोधपुर के मड़ाई आश्रम में लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था.
15 अगस्त 2013 को नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया. 31 अगस्त 2013 को इंदौर से आसाराम गिरफ्तार हुआ तब से जोधपुर वो जेल में बंद है. लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट राम जेठमलानी, सुब्रहमण्यम स्वामी, सलमान खुर्शीद सहित देश के कई जानेमाने वकील जमानत अर्जी पर पैरवी कर चुके हैं लेकिन 12 बार अर्जी खारिज हो चुकी है.
Source: live cities news