पटना : सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले होटल, मॉल और सिनेमा हॉल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं के साथ फायर सेफ्टी, पार्किंग, सीसीटीवी, इमरजेंसी एक्जिट आदि की व्यवस्था अनिवार्य किया गया है।
सभी तरह की व्यवस्थाओं को एक महीने के अंदर पूरी तरह से पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने दिया है। एक माह बाद जांच की जाएगी। अगर किसी तरह की कोई कमी पाई गई तो उसे बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार को जिलाधिकारी ने पुलिस महानिदेशक फायर पीएन राय के साथ मिलकर सिनेमा हॉल, होटल और मॉल संचालकों के साथ अग्निसुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। पुलिस महानिदेशक, फायर पीएन राय ने कहा कई संबंधित विभागों को मिलाकर एक ज्वाइंट टीम रहेगी जो होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आदि की औचक निरीक्षण करेगी।