राज्य के शहरी निकायों में निम्नवर्गीय लिपिकों की बहाली के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। पहले यह 21 वर्ष थी। इसके साथ ही नगर निकायों के लिपिक संवर्ग में खाली पड़े 85 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने संशोधित बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली (नियुक्त एवं सेवा शर्त) 2023 में यह प्रविधान किया है।
अधिसूचना जारी
कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला के हस्ताक्षर से संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके पहले विभाग द्वारा 2021 में अधिसूचित बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग (नियुक्त एवं सेवा शर्त) नियमावली में लिपिकों की मूल कोटि यानि निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर बहाली को लेकर न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित थी, जिसमें संशोधन किया गया है। अनुकंपा बहाली के लिए भर्ती आयोग के अनुशंसा की भी जरूरत नहीं होगी।
रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदंड पूरा करने वाले अनुकंपा उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विभाग खुद विचार करेगा। इसके अलावा नियम चार में संशोधन करते हुए अब मूल कोटि के 85 प्रतिशत पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने जबकि 15 फीसदी पद योग्यताधारी सुपात्र कार्यालय परिचारियों से वरीयता सह योग्यता के आधार पर भरे जाने का निर्णय लिया गया है।
नियमावली में पहले सीधी भर्ती के 85 प्रतिशत पद में से 10 प्रतिशत पद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित थे, लेकिन संशोधित नियमावली में इसमें बदलाव किया गया है। अब सेवाकाल में मृत्यु होने वाले सरकारी सेवक के आश्रित की सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर अपेक्षित मानदंड पूरा करने वाले अनुकंपाधारियों की नियुक्ति पर विभाग ही विचार कर सकेगा।
इसके लिए आयोग की अनुशंसा की जरूरत नहीं होगी। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के बाद हर कैलेंडर वर्ष की बाकी रिक्तियों की जानकारी आयोग को उस कैलेंडर वर्ष के दिसंबर माह तक भेज दी जाएगी।