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बिहार पुलिस में निकलेगी बम्फर बहाली, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

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आज पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार पुलिस में सात हजार सिपाही बहाल किये जायेंगे. गौरतलब है कि 2014 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए राज्य में सिपाहियों के रिक्त पड़े पद को भरने का निर्देश दिया था. जिसके बाद राज्य साकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी.
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जिसके बाद राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज सुनाये गए महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए सिपाहियों की बहाली का रास्ता साफ किया. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है.
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