बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के जज शिवपाल सिंह की अदालत से मामला स्थानांतरित करने की लालू की याचिका को खारिज कर दिया है। कार्ट ने कहा कि लालू द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं।
आपको बता दें कि लालू यादव ने चारा घोटाले मामले में सीबीआई के जज शिवपाल सिंह की अदालत से मामला स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी। लालू ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह की अदालत में चारा घोटाले को दो मामले (आरसी 64 ए/96, आरसी 38 ए/96) की सुनवाई हो रही है। लेकिन इस अदालत में जज गवाहों और आरोपियों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि तीन अगस्त को पटना के डीजी रैंक के अधिकारी और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार गवाही देने पहुंचे थे। कोर्ट ने उनका नाम- पता पूछा। इसके बाद उन्होंने गवाह से जाति पूछी। जाति पूछने के बाद जज ने कहा कि उन्हें 10 अगस्त को समन किया गया था, वह आज कैसे गए। इसके बाद उन्होंने जिस कागज पर नाम- पता नोट किया था उसे फाड़ दिया।