बिहार के दिग्गज नेता सह राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर आज कोर्ट अशोक सिंह की हत्या मामले में सजा सुनाया है. प्रभुनाथ सिंह को एडीजे 9 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को अशोक सिंह हत्याकांड में दोषी पाये जा चुके थे.प्रभुनाथ के भाई दीनानाथ सिंह, भतीजा रीतेश सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है साथ ही तीनों को 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. तत्कालीन जनतादल विधायक अशोक सिंह की हत्या 1995 में पटना के स्ट्रैंड रोड में बम मारकर कर दी गयी थी. इस मामले में प्रभुनाथ सिंह को 18 मई को हजारीबाग के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने तीनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302, 307, 324, 120 बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. सजा के बिंदू पर आज 23 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी.