गुजरात सरकार ने गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2017 लागू कर दिया है। शनिवार से लागू इस कानून के तहत गोवध करने वालों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
आपको बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान यह पारित किया गया था। गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने कहा कि सरकार गायों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पवित्र पशु गाय के संरक्षण के लिए कड़ा कानून लाया गया है। राज्य में गोवध करने वालों को उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी।
इतना ही नहीं वध के लिए गाय ले जाने वाले वाहनों या गाय को बंदी बनाने वालों को भी यही सजा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले इस कानून का उल्लंघन करने वालों को तीन से सात साल की सजा सुनाई जाती थी और 50,000 रुपये जुर्माना किया जाता था।